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अंकिता के परिजनों को झटका, सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका खारिज

नैनीताल| उत्तराखंड के बहुचर्चित ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही एसआईटी जांच पर संतोष जताया है।

हालांकि इस फैसले के बाद अंकिता के परिजनों को झटका लगा है। अंकिता के परिजन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल लगातार सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जो आज बुधवार को दिया गया।

कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि एसआइटी सही जांच कर रही है, उसकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने मृतका के माता-पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था। उनसे भी कोर्ट ने पूछा था कि एसआइटी की जांच पर क्यों संदेह है। जबकि एसआईटी ने कहा था कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले फोटोग्राफी कर ली गई थी।

मृतका के कमरे से भी एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला था। बता दें अंकिता की माता सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें आरोप लगाया था कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है।

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