65 लाख रुपये से ज्यादा का समझौता
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर। बागेश्वर जिला न्यायालय और बाह्य न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायिक बेंचों में 130 से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। साथ ही कुल ₹65 लाख 27 हजार 779 रुपये का समझौता संपन्न हुआ। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के निर्देशों पर आयोजित किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अध्यक्षता में आयोजित बेंच में 138 एनआई एक्ट, एमएसीटी और वैवाहिक वादों से जुड़े चार मामलों का निस्तारण हुआ, जिनमें ₹12,68,500 का समझौता हुआ। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार तिवारी की बेंच में 138 एनआई एक्ट, फौजदारी के शमनीय वाद, पारिवारिक वाद और मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े 79 मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें ₹24,12,470 का समझौता किया गया।
सिविल जज (जूडि.) पुनीत कुमार की बेंच में मोटर वाहन अधिनियम और अन्य वादों से जुड़े 5 मामलों का निस्तारण कर ₹2,47,500 का समझौता हुआ। इसके अलावा बैंक से जुड़े 30 प्री-लिटिगेशन मामले, पारिवारिक प्री-लिटिगेशन का 1 मामला और वन विभाग से जुड़े 8 मामले भी सुलझाए गए, जिनमें कुल ₹24,09,129 का समझौता हुआ।
सिविल जज (जूडि.) न्यायिक मजिस्ट्रेट जैनब की गरुड़ स्थित बेंच में 138 एनआई एक्ट से जुड़े 3 मामलों का निस्तारण कर ₹1,57,000 का समझौता हुआ। साथ ही बैंक से जुड़े 2 प्री-लिटिगेशन मामलों में ₹33,180 का निपटारा किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में हुई इस बड़ी संख्या में सुलह-समझौते से न केवल पक्षकारों को राहत मिली, बल्कि न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार भी कम हुआ।

