सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः परिसीमन के लिए शासनादेशानुसार निर्धारित समयावधि के अंदर संबंधित प्रस्ताव मांगे गए हैं। यह प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी विनीत तोमर ने दी है।
उन्होंने बताया कि सचिव पंचायतीराज ने बताया है कि वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पश्चात कुछ नये नगरीय निकायों के गठन अथवा सीमा विस्तार के कारण कुछ ग्राम पंचायत क्षेत्रों को नगरीय निकायों में शामिल किया गया है और कुछ नई ग्राम पंचायतें भी गठित हुईं हैं जबकि कतिपय ग्राम पंचायतों का अस्तिव समाप्त हो गई। उन्होंने बताया कि इन्हें व्यवस्थित करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा-50(3)(क) एवं धारा 88(2)(ख) की व्यवस्था के अनुसार पुनः परिसीमन के लिए प्रस्तावों की तैयारी 13 सितम्बर से 17 सितम्बर, 2024 तक होगा। उन्होंने बताया कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अन्तिम प्रकाशन 18 सितम्बर, 2024 को होगा। प्रस्तावों पर आपत्तियों का आमंत्रण 19 सितम्बर से 23 सितम्बर तक, आपत्तियों का निस्तारण 24 सितम्बर से 25 सितम्बर, 2024 तक होगा तथा अन्तिम प्रकाशन 24 सितम्बर, 2024 को होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को 27 सितम्बर, 2024 को उपलब्ध करायी जायेंगी। डीएम ने कहा है कि जिन पंचायतों एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः परिसीमन की आवश्यकता है, वे शासनादेशानुसार निर्धारित समयावधि के अंदर उस सम्बन्ध में प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायें।