सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: 16 जून 2024 यानी कल संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित हो रही सिविल सर्विसेज—2024 की परीक्षा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत परगना अंतर्गत स्थित परीक्षा केंद्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश उप जिला मजिस्ट्रेट सदर जयवर्धन शर्मा ने जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पीएससी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी। परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। यह आदेश परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा तिथि की सुबह 09 बजे से अपराह्न 04ः30 बजे तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।