सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे दिल्ली के अधिकारी एवी प्रेमनाथ की जमानत अर्जी आज विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दी। मालूम हो कि 64 दिल्ली गर्वमेन्ट आफिसर्स फ्लैट, ग्रेटर कैलाश पार्ट, नई दिल्ली निवासी एवी प्रेमनाथ पुत्र स्व. एवी रायलू एक पीड़िता के आरोपों के आधार पर धारा 254 ता.हि., 7/8 पोक्सो एक्ट व 66डी आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद हैं।
आज गुरुवार को आरोपी प्रेमनाथ ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को अवगत कराया कि वादिनी द्वारा आरोपी के खिलाफ अल्मोड़ा जिले के राजस्व क्षेत्र गोविन्दपुर में 03 अक्टूबर 2022 को तहरीर दी है। जिसमें यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म के प्रयास के गंभीर आरोप आरोपी पर लगे हैं। उन्होंने बताया कि यदि पीड़िता भागकर नहीं जाती, तो यह आरोपी उसके साथ जघन्य अपराध कारित कर सकता था। अधिवक्ता श्री कैड़ा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः ऐसा अपराध कारित कर सकता है और मामले से संबंधित गवाहों व पीड़ित पक्ष को डरा—धमकाकर विवेचना को प्रभावित कर सकता है। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दोनों पक्षो को सुना और आरोपी प्रेमनाथ की जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया।