सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया। सीएम की अर्जी को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने…

सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया। सीएम की अर्जी को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका इस बात का फैसला करने के लिए है कि गिरफ्तारी अवैध है या नहीं। यह याचिका जमानत देने के लिए नहीं है।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा को राघव मुंगटा और शरथ रेड्डी के बयान PMLA के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। EDने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं कि वो साजिश में शामिल थे और पूरी तरह इन्वॉल्व थे। ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है।

इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ED ने अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।​​​​​​ वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

बीआरएस नेता कविता की न्यायिक हिरासत 23 तक बढ़ी

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शराब नीति- 2021-2022 कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधान पार्षद के. कविता की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आरोपी के वकीलों की दलीलें सुनने बाद यह आदेश पारित किया। ईडी ने कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की गुहार लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। दो सप्ताह की न्याय हिरासत पूरी होने के बाद मंगलवार को उन्हें विशेष अदालत पेश किया गया।

विशेष अदालत ने इससे पहले सोमवार को भारत राष्ट्र समिति के नेता कविता अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और याचिकार्ता कविता की दलीलें ने विस्तार से सुनने के बाद 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी 46 वर्षीया कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीति ) बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था।इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोध का मुकदमा दर्ज किया था। ईडी का दावा है कि कविता और कुछ अन्य लोगों ने शराब नीति में गलत तरीके से लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सहित आम आदमी पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ “साजिश” में शामिल थी।

मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया दोनों न्याय हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। के. कविता को भी इसी कारागार रखा गया हैं। इस मामले के अन्य आरोपियों में शामिल ‘आप’ सांसद संजय सिंह को पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद उन्हें विशेष अदालत ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया था। इस आधार पर सांसद श्री सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

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