Bageshwar: कत्यूरमड़ में सह खातेदार की भूमि पर पार्किंग पर रोक

पालिका परिषद ने उक्त भूमि पर पार्किंग के लिए निकाले थे टेंडर जिला जज की अदालत ने स्वीकारी अपील, जारी किए आदेश सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरजिला…

छात्रा से छेड़खानी मामले में फंसे प्राध्यापक दोषमुक्त

  • पालिका परिषद ने उक्त भूमि पर पार्किंग के लिए निकाले थे टेंडर
  • जिला जज की अदालत ने स्वीकारी अपील, जारी किए आदेश

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
जिला जज शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश की अदालत ने अपीलकर्ता किशोर कुमार कपूर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और कत्यूरमड़ की खतौनी संख्या 00039 में सह खातेदार की भूमि पर पालिका की पार्किंग टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी, हरीश चंद्र जोशी ने बताया कि दीवानी अपील सिविज जज जूनियर डिवीजन में पारित आदेश पर की गई। वादी कपूर ने 2021 में एक वर्ष के लिए प्रतिवादी नगर पालिका परिषद को पार्किंग के लिए शर्त पर भूमि दी थी। वह पार्किंग शुल्क का 80 प्रतिशत वादी को भुगतान करेगा। 20 प्रतिशत प्रतिवादी पालिका लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

पालिका को भूमि खाली करने और शुल्क देने को पत्र दिया। बावजूद पालिका ने पार्किंग के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया। जिला जज ने अपील स्वीकार की है। नगर पालिका परिषद को वादग्रस्त भूमि में पार्किंग के संचालन की निविदा स्वीकार नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। इसके पालिका को बिना वादी के अनुमति के भविष्य के लिए वादग्रस्त भूमि पर कार पार्किंग नहीं करने के आदेश दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *