सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक इंश्योरेंस कंपनी को 23,500 रुपये बतौर प्रतिकर अदा करने का आदेश पारित किया है। एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर फैसला देते हुए यह आदेश सुनाया है। साथ ही कहा है कि शिकायतकर्ता को यह धनराशि नहीं देने पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं जिला जज शहंशाह मोहम्मद दिलवार दानिश और सदस्य रमेश चंद्र, हंसी रौतेला ने यह फैसाला सुनाया। कपकोट के भैसूड़ी, कुटेर निवासी रमेश राम पुत्र मोहन राम ने मार्च 2018 स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत 11 भेड़ें खरींदी। जिसमें से तीन भेड़ ग्रास प्वाइजिंग के कारण मर गई। जिनका बीमा दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किया था। एक भेड़ का बीमा 4500 और नर भेड़ का बीमा छह हजार रुपये में हुआ था। भेड़ मरने के बाद उन्हें बीमा राशि नहीं मिल सकी। उन्होंने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दर्ज किया। पैरवी एडवोकेट महीप किशोर ने की।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने दि न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिं मंडल कार्यालय हल्द्वानी को परिवादी को 23500 रुपये बतौर प्रतिकर अदा करने का फैसला सुनाया।यदि कोई कोताही बरती गई तो उक्त धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से धनराशि की वास्तविक अदायगी की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर भुगतान करना होगा।