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Big News : ब्राइटलाइन केयर को को 4269 रुपये देने के आदेश

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उपभोक्त विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में ब्राइटलाइन केयर कंपनी को शिकायतकर्ता को 4269 रुपये देने के आदेश दिए हैं। मूल राशि के 12 प्रतिशत राशि मानसिक वेदना के देने होंगे। इसके अलावा कंपनी को दस हजार रुपये वाद व्यय का भी देना होगा।

कैलाश गिरी पुत्र तुलसी गिरी निवासी टीट बाजार बैजनाथ ने आयोग को बताया कि उन्होंने ब्राइट लाइफ केयर को 19 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन 4269 भुगतान कर सामान मंगाया। जब उन्हें सामग्री मिली तो उन्हें उसकी गुणवत्ता पर संदेश हुआ। इसके बाद उन्होंने बारकोड की जांच की तो वह इस्तेमाल किया हुआ था। इस सामग्री को वापस कर दूसरा सही सामान भेजने की मांग की गई, लेकिन कंपनी इसके बाद टालामटोली करने लगी।

उन्होंने आयोग से न्याय दिलाने की मांग की। सोमवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य हंसी रौतेला तथा रमेश चंद्र सनवाल ने मामले की सुनवाई की। पीड़ित को सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया। इसके बाद आयोग ने ब्राइटलाइफ कंपनी को भुगतान की गई राशि के साथ आठ प्रतिशत साधाराण वार्षिक दर के हिसाब से भुगतान करने की तिथि तक करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा 50 हजार रुपये मानसिक वेदना तथा दस हजार रुपये वाद व्यय के भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 व 72 के तहत वसूली, कारावास व अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी.

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