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नए साल पर छलकाए जाम- उत्तराखंड में शराब की दुकानों के लिए आया आदेश

देहरादून| उत्तराखंड में नववर्ष मनाने आ रहे हैं, तो खबर आपके लिए अच्छी हैं! उत्तराखंड शासन ने एक आदेश जारी किया हैं जिसमें कहा गया है कि राज्य में शराब की दुकानों को 30 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा जारी समय अवधि तक खुले रखने को कहा गया हैं। इन चार दिनों में शराब की दुकानें फुल टाइम यानी 24 घंटे खुले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। नीचे पढ़ें आदेश…

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