नैनीताल: हाईकोर्ट का डीएम, निदेशक कोषागार व अन्‍य को नोटिस, विधवा को पेंशन नहीं देने का मामला

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग अल्मोड़ा में कार्यरत एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने के तीन साल बाद भी उनकी…

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग अल्मोड़ा में कार्यरत एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने के तीन साल बाद भी उनकी विधवा को पारिवारिक पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान न होने पर जिलाधिकारी अल्मोड़ा, निदेशक कोषागार व अन्य को नोटिस जारी कर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी ।
मामले के अनुसार तल्ली बमौरी हल्द्वानी निवासी भगवती उप्रेती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके पति ख्याली राम उप्रेती राजस्व विभाग अल्मोड़ा में उप जिलाधिकारी भिकियासैंण के मोहर्रिर थे । जो मूलतः ग्राम व पोस्ट भगौती पट्टी तल्ला गेवाङ अल्मोड़ा के हैं । जिनका 2017 में आकस्मिक निधन हो गया था, लेकिन तब से उनके देयकों व पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा जबकि उनकी एक पुत्री भी है । इधर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि स्व0 ख्यालीराम ने सेवाकाल में दूसरा विवाह कर लिया था और राजस्व विभाग ने उनकी दूसरी पत्नी को मृतक आश्रित में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नौकरी भी दे दी है । मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रवि मलिमथ की एकलपीठ ने डी एम अल्मोड़ा, निदेशक कोषागार व अन्य को नोटिस जारी कर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं ।


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