HomeUttarakhandNainitalनैनीताल ईओ को कोर्ट में पेश होने का आदेश, पढ़ें पूरी खबर

नैनीताल ईओ को कोर्ट में पेश होने का आदेश, पढ़ें पूरी खबर

नैनीताल समाचार | हाईकोर्ट ने ईओ नगरपालिका नैनीताल को 12 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आरोप है कि ईओ ने न्यूनतम वेतनमान देने के एक मामले पर अदालत के आदेश का पालन नहीं किया।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी राजेन्द्र सिंह बिष्ट नगर पालिकाकर्मी थे। उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2021 को तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान देने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के पूर्व में पारित आदेश के बाद भी उन्हें अभी तक न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि उन्होंने इस संबंध में 9 अप्रैल 2021 को अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद नैनीताल को प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें कहा था कि याचिकाकर्ता विगत 12 वर्षों से पथ प्रकाश में बेलदार पद पर कार्य करते आ रहा है। लेकिन प्रार्थी को नियमित नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश दिए थे।

नैनीताल : हाईकोर्ट में कल शपथ लेंगे तीन नव नियुक्त न्यायाधीश

धन्य पिता भगीरथ 04 बेटियां और 01 बेटा सहित 05 सगे भाई-बहन बने जज

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments