Bageshwar Breaking: हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

—साथ ही 01.10 लाख रुपये का अर्थदंड
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने हत्या के आरोपी को अभियुक्त मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख दस हजार के अर्थदंड भी दिया है।
घटनाक्रम के अनुसार जाम बहेड़ी निवासी नवी अहमद पुत्र समीर अहमद ने अपने पुत्र राशिद की हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। जिसमें कहा कि उसके पुत्र राशिद की हत्या दानिश पुत्र मेहंदी हसन निवासी नगरिया कला इज्जतनगर ने की है। दानिश बैजनाथ थाना अंतर्गत टाइल्स लगाने का कार्य करता था। बताया कि मृतक राशिद व दानिश रिश्ते में ममेरे भाई थे तथा दोनों साथ कार्य करते थे। कहा कि मृतक 18 फरवरी 2021 से गायब था तथा उसका फोन भी नहीं लग रहा था। दानिश से पूछने पर वह राशिद के बारे मे अलग—अलग बात बता रहा था। बाद में पुलिस ने जब दानिश से पूछताछ की, तो उसने राशिद की हत्या की बात स्वीकारी। बताया कि उसने अणां के जंगल में उसकी हत्या करके लाश को सड़क से नीचे फेंक दिया। पेट्रोल डालकर शव को जलाने का प्रयास किया ताकि शव की पहचान नहीं हो सके।
पुलिस ने एक मार्च 2021 को शव को जंगल से बरामद किया था।जिसकी शिनाख्त मृतक के परिजनों ने की। इसके बाद बैजनाथ पुलिस ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा के न्यायालय में चला। जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जीबी उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिहं पाला ने न्यायालय में 11 गवाह परीक्षित कराए। अपर सत्र न्यायाधीश ने रिपोर्ट व पत्रावली के अध्ययन तथा गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी दानिश को अपराध का दोषी पाया तथा आजीवन कारावास के कठोर दंड व एक लाख दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।