हल्द्वानी। उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन ने बकाया बिजली के बिलों की अधिकाधिक वसूली के लिए एक नई योजना लागू की है। योजना आगामी तीन महीने तक के लिए होगी। और इस योजना के तहत अपने पिछले बिलों को भुगतान करने वाले लोगों को सरचार्ज में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगीं। यह योजना घरेलू, अघरेलू और 75 किलोवाट भार तक, औद्योगिक व निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए होगी।
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इस योजना के तहत 18 मई 2021 तक लंबित विद्युत बिलों की मूल देय राशि जमा करने वाले उपभोक्ता से लेट चार्ज सहित किसी भी प्रकार का अन्य सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो बिल विभाग ने आपको दिया है आप उससे सहमत न हों, ऐसे उपभोक्ता निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन करने के बाद साक्ष्यों के साथ खंड कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। योजना के तहत ऐसे आवेदनों को निस्तारण विभाग को सात दिनों के भीतर करना होगा। ताकि उपभोक्ता समय पर बिल जमा कर सके। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए विभागीय अधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।