Almora News: गांजा तस्करी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ागांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी विजय रावत पुत्र दिनेश रावत निवासी ग्राम भटवाड़ा, थलीसैंण, जिला पौढ़ी गढ़वाल की जमानत अर्जी विशेष…

इंश्योरेंस कंपनी को 12.37 लाख भुगतान के निर्देश, 50 हजार जुर्माना भी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी विजय रावत पुत्र दिनेश रावत निवासी ग्राम भटवाड़ा, थलीसैंण, जिला पौढ़ी गढ़वाल की जमानत अर्जी विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दी।
आरोपी विजय रावत को 10 मई 2021 को पुलिस ने चौकी चौराहा भिकियासैंण में चेकिंग के दौरान 51 किलो 742 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा और एनडीपीएस एक्ट के तहत भतरोंजखान थाने में मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजा। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आज अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसकी जमानत का घोर विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि आरोपी जमानत का दुरूपयोग कर सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और दस्तावेजी साक्ष्यों व पत्रावली का परिशीलन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और जमानत अर्जी खारिज कर दी।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *