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अल्मोड़ाः निर्वाचन में पारितोष देना—लेना और धमकाना होगा दंडनीय

✍🏾 जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने किया सचेत

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ‘ख’ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोष देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। यह बात जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने स्पष्ट की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ‘ग’ के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय है। उन्होंने बताया कि उड़दस्ते रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों को विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए गठित किए गए हैं, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने, किसी अन्य प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहंुंचाने की जानकारी है, तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 05962-1950 तथा निर्वाचन कन्ट्रोल रूम में दूरभाष नंबर 05962-29727, 298949, 298952 पर सूचित किया जा सकता है।

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