हल्द्वानी। चार साल पहले रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र से नाबालिगा के अपहरण और उसके बाद काशीपुर में ले जाकर उसके साथ सामुहिक बलात्कार करने के आरोपी को आज हल्द्वानी स्थित पाक्सो अदालत ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कई अन्य धाराओं में मिलाकर उस पर कुल चालीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि इस मामले का दूसरे आरोपी ने ंएसटीएच हल्द्वानी में उपचार के दौरान छत से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। इसलिए उसका नाम अब मुकदमे से हटा लिया गया था।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी के अनुसार घटना 29 सितंबर 2016 की है। पीरूमदारा के लालढांग गांव में रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी का पीरूमदारा के मिशन स्कूल तिराहे से दो युवकों ने बाइक पर अपहरण कर लिया था। बाद में दोनों उसे बाइक से ही काशीपुर के हरियावाला लेकर गए। यहां वे उसे लेकर एक दो मंजिले मकान में गए और निचली मंजिल पर स्थित एक कमरे में उसके साथ सामुहिक बलात्कार किया। इसके बाद दोनों आरोपी अगले दिन उसे लेकर आगे बढ़े लेकिन उनकी बाइक खराब हो गई। वे बाइक को ठीक कराने के लिए गैराज पर गए। जहां सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गई। यही गैराज का संचालक और सीसीटीवी फुटेज दोेनों आरोपियों को पहचानने में मददगार साबित हुई। उन्होंने बताया कि गैराज में बाइक को ठीक करवा कर दोनों पीरूमदारा पहुंचे आमपानी के गेट पर उसे छोड़ कर भाग गए। जाते समय उन्होंने किशोरी को इस प्रकरण में किसी से कुछ न बताने की धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने यह बात किसी का बताई तो उसके परिवार का जान से मार देंगे। बाद में किशोरी के पिता ने पुलिस को घटना के बारे में तहरीर देकर बताया और आरोपियों के खिलाफ कार्रावाई की मांग की। पुलिस ने किशोरी के बयान के आधार गैराज में जाकर पूछताछ की तो युवकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं जिनके आधार पर शाहनवाज ऊर्फ खाना भाई व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में सह आरोपी ने उपचार के दौरान एसटीएच हल्द्वानी की छत से कूद की आत्महत्या कर ली। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों को अदालत के सामने पेश किया।
पूरे मामले की सुनवाई के बाद पाक्सो कोर्ट हल्द्वानी की विद्वान न्यायाधीश अर्चना सागर ने शाहनवाज को दोषी ठहराते हुए। उसे किशोरी के अपहरण के मामले में 3 साल की सजा और दस हजार रूपये के जुर्माना,उसके साथ बलात्कार में पांच साल की सजा व दस हजार रूपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने के अपराध में छह महीने की सजा और पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत बीस साल के कारावास और 20हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
ब्रेकिंग हल्द्वानी: चार साल पुराने पीरूमदारा की किशोरी से सामूहिक रेप में दोषी को बीस साल की सजा और चालीस हजार का जुर्माना, पहले ही हो चुकी है सह आरोपी की मौत, पाक्सो अदालत ने सुनाया फैसला
हल्द्वानी। चार साल पहले रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र से नाबालिगा के अपहरण और उसके बाद काशीपुर में ले जाकर उसके साथ सामुहिक बलात्कार करने के…