—समझौते के उल्लंघन से फिर बन आई थी विवाद के स्थिति
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
हाल में द्वाराहाट में मीटर व्यापारियों व अन्य स्थानीय व्यापारियों के बीच हुए विवाद में समझौते के बाद आज उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब दो मीट विक्रेताओं ने पूर्व समझौते का उल्लंघन कर जबरन अपनी दुकानें खोल डाली और शाांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया। लोगों के विरोध के बाद जब प्रशासन व नगर पंचायत के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उनसे दुकान चलाने का लाइसेंस मांगा तो वे प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बावजूद अकड़ ऐसी कि समझौता तोड़ने के बावजूद उग्रता दिखाई और आत्मदाह करने की धमकी दे डाली। इस पर पुलिस ने दोनों को सीआरपीसी की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 2022 को द्वाराहाट में मीट व्यापारियों व स्थानीय व्यापारियों के बीच मीट की दुकान खोलने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद 25 मार्च 2022 को नगर पंचायत सभागार में बैठक कर दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता कराया गया। जिसमें द्वाराहाट नगर क्षेत्र की मीट की दुकानों को शहर से बाहर चौखुटिया रोड में खोला जाना तय हुआ था। समझौते के अनुसार नगर पंचायत द्वाराहाट द्वारा चौखुटिया रोड में मीट विक्रेताओं की दुकानों के लिए स्थान चिन्हित किए गए और दुकान निर्माण के लिए टेन्डर जारी हुए। वर्तमान में दुकान का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।
मगर आज समझौते को ठेंगा दिखाते हुए दो मीट व्यापारियों आकाश बाल्मिकी पुत्र अशोक कुमार (21 वर्ष) तथा महेश कुमार पुत्र स्व. राम सेवक (32 वर्ष) निवासीगण मल्ली बाजार हाट, द्वाराहाट ने अपनी मीट की दुकानों को खोल दिया। इस पर स्थानीय लोगों व अन्य व्यापारियों ने कड़ी आपत्ति जता दी। जिससे विवाद के तूल पकड़ने का अंदेशा पैदा हो गया। सूचना मिलते ही तहसीलदार व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों से दुकान चलाने संबंधी लाइसेंस तलब किया। तो दोनों व्यक्ति वैध कागजात प्रस्तुत नही कर पाये। पुलिस के अनुसार खुद को फंसते देख ये दोनों व्यक्ति उग्र होकर धमकी देने लगे और वाद—विवाद करने लगे। यहां तक कि इन्होंने तैश में आकर आत्मदाह करने की धमकी तक दे डाली। तहसील प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इस पर कानून व शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए द्वाराहाट थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने उक्त दोनों धारा—151/107/116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर लिया। जिनहें न्यायालय, परगना मजिस्ट्रेट रानीखेत के समक्ष पेश किया जा रहा है।