👉 मुकदमा दर्ज, पोक्सो एक्ट में आरोपी गिरफ्तार
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां हल्द्वानी निवासी एक व्यक्ति जबरन एक नाबालिग लड़की का हाथ खींचकर ले गया और गलत नीयत से उससे छेड़खानी कर डाली। इसकी तहरीर लड़की के दादा ने दी। जिस पर मुकदमा कायम हुआ और पुलिस ने तत्काल आरोपी को पोक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धारानौला अल्मोड़ा में बिना सत्यापन के जिस मकान में रहता है, उसके मकान मालिक का भी 10 हजार रुपये का चालान किया गया।
मामले के मुताबिक जिले के लमगड़ा थानांतर्गत निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पोती अल्मोड़ा में कम्प्यूटर कोर्स के लिए आयी थी और धारानौला मल्ला ओढ़खोला के पास एक लड़का जबरन उनकी पोती का हाथ खींचकर अपने साथ ले गया। उसने नाबालिग लड़की के साथ गलत नियत से छेड़खानी की। इस तहरीर के आधार पर कोतवाली अल्मोड़ा में तत्काल आरोपी 30 वर्षीय नफीस पुत्र रहीस, निवासी इंदिरा नगर वार्ड नंबर 22, हल्द्वानी, नैनीताल के विरुद्ध धारा 354/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी वर्तमान में धारानौला अल्मोड़ा में रहता है।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सीओ विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार ने पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश की और प्राथमिकी दर्ज होने के एक घंटे के भीतर आरोपी को मारुति वर्कशाप धारानौला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी पता चला कि आरोपी बिना सत्यापन किराये पर रहता है और उसके मकान मालिक के विरुद्ध 10 हजार रुपये कोर्ट चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस टीम उप निरीक्षक हेमा कार्की, हेड कांस्टेबल आनन्द नबियाल व कांस्टेबल हिमांशु कोतवाली शामिल रहे।
यह पुलिस भी 10000 का चलान कर के चुप हो जाती है। मकान मालिक को भी अंदर किया जाये।