देहरादून। सरकार ने सार्वजनिक यातायात वाहनों पर तीन महीने का वाहन कर माफ कर दिया है। उप सचिव परिवहन अरविंद सिंह पांगती की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय से उन सभी वाहन स्वामियों को लाभ होगा जो लॉक डाउन काल में अपने वाहनों को सड़क पर नहीं उतार सके थे लेकिन उसका वाहन कर जमा करना उनकी मजबूरी बन रहा था। जुलाई से सितंबर माह का वाहन कर अब उन्हें नहीं चुकाना होगा।
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छूट के दायरे में वे सभी प्राइवेट वाहन आएंगे जो सवारियां ढोने का काम करते हैं। इनमें स्कूल बसों से लेकर ई रिक्शा तक शामिल हैं। इससे पहले म़ंत्रिमंडल ने भी तीन महीने का वाहन कर माफ करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी लेकिन इस निर्णय को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी। इसके बाद मंत्रिमंडल के निर्णय को पढ़ सुनकर वाहन कर जमा कराने गए वाहन संचालकों से पूरे समय का वाहन कर मांगा जा रहा था जिससे सरकार और वाहन संचालक दोनों की ही फजीहत हो रही थी। वाहन कर छूट के दायरे में माल वाहन भी आएंगे।
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