नई दिल्ली। आपके पास भी दोपहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए ही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियम बदल दिए हैं। अब आपको बाइक चलाना भी आसान नहीं रह गया है। हम आपको बताने जा रहे है कि मंत्रालय ने क्या नये नियम बनाए हैं। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी है।
अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।
? उत्तराखंड की ताजा खबरों के लिए जुड़े हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से click now ?
मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी। मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा। वहीं, अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव होती रहेगी।