SSP NAINITAL के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई
CNE REPORTER, हल्द्वानी: उत्तराखंड में नशे के सौदागरों के विरुद्ध नैनीताल पुलिस ने अब उनके आर्थिक साम्राज्य पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत दर्ज मामलों में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
जांच में हुआ अवैध संपत्ति का खुलासा
पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी, मनोज कुमार कत्याल और क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी, अमित कुमार सैनी के निकट पर्यवेक्षण में थाना हल्द्वानी में दर्ज धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में पुलिस ने गहन जांच की। इस मामले में आरोपी नारायण दत्त परगाई (निवासी ग्राम कुकना, मुक्तेश्वर) के विरुद्ध आरोप पत्र पहले ही न्यायालय में पेश किया जा चुका है।
उप निरीक्षक भुवन सिंह राणा द्वारा की गई वित्तीय विवेचना (Financial Investigation) के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन का उपयोग वाहन खरीदने में किया था। यह वाहन आरोपी के पुत्र सुरेश परगाई के नाम पर पंजीकृत पाए गए थे:
- अर्टिगा कार (Motor Cab): पंजीकरण संख्या UK04TB-5931
- हौंडा मोटरसाइकिल: पंजीकरण संख्या UK04Z-3013
- हीरो मोटरसाइकिल: पंजीकरण संख्या UK04AA-6853
सक्षम प्राधिकारी ने दिए जब्ती के आदेश
विवेचना के दौरान आरोपी इन संपत्तियों को खरीदने के लिए अपनी वैध आय का कोई भी संतोषजनक साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने इन संपत्तियों को फ्रीज करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority, SAFEMA/NDPS Act, New Delhi) को रिपोर्ट भेजी थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली ने 24 मार्च 2026 को आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत वाहन संख्या UK04TB-5931 (अर्टिगा कार) को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-बी(जी) के अंतर्गत ‘अवैध रूप से अर्जित संपत्ति’ मानते हुए धारा 68-एफ(1) के तहत जब्त करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
अपराधियों को सख्त संदेश
जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान ने अपराधियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि न केवल नशा तस्करी करने वालों को जेल भेजा जाएगा, बल्कि अपराध की काली कमाई से खड़ी की गई उनकी चल-अचल संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा।


