सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले के तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। ये तीनों आरोपी बागेश्वर के हैं।
मामले के मुताबिक गत 7 फरवरी 2021 को हल्द्वानी की ओर आ रही अल्टो कार संख्या यूके 02 ए—2003 की पुलिस ने डोलीडाना तिराहे पर चेकिंग की। गहन पूछताछ एवं चेकिंग के बाद उनके कब्जे से पुलिस ने 23.28 ग्राम स्मैक बरामद की। पूछताछ में पता चला कि वाहन में सवार तीन लोग विजय कुमार पुत्र तिलराम, सुनील लोहिया पुत्र प्रकाश राम व पंकज कुमार नंदराम (निवासीगण ग्राम बानरी मंडलसेरा बागेश्वर) संयुक्त रूप से हल्द्वानी से स्मैक खरीदकर बागेश्वर बेचने ले जा रहे थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुरुवार को आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत में जमानत को घोर विरोध करते हए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि यदि इन आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इनके फिर से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है। यह भी कहा कि जमानत के बाद आरोपियों द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं करने या भागने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की और जमानत अर्जी खारिज कर दी।