ALMORA NEWS: गुलदार के खाल की तस्करी मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ायहां गुलदार के खाल की तस्करी के मामले में पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
यहां गुलदार के खाल की तस्करी के मामले में पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी चमोली जनपद के थाना थराली क्षेत्र के हैं।
मामले के मुताबिक 2 फरवरी, 2021 को मुखबिर की सूचना पर लोअर माल रोड अल्मोड़ा में एकांत रेस्टोरेंट के समीप चेकिंग के दौरान अल्टो कार संख्या यूके—11—7675 की डिग्गी से गुलदार की खाल बरामद की। इसके बाद अगले दिन मौके से ही तीन आरोपियों वीरेंद्र सिंह नेगी पुत्र स्व. भगोत सिंह नेगी, यशपाल सिंह रावत पुत्र गोविंद सिंह रावत व गोविंद सिंह रावत पुत्र स्व. राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। चमोली जिले के थाना थराली अंतर्गत ग्राम लोल्टी तुंगेश्वर के निवासी इन तीनों के खिलाफ धारा—2, 3, 39, 49बी, 50, 51, 57 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए इन्हें जेल भेजा गया। मंगलवार को आरोपियों ने अपने अधिवक्ता की तरफ से अदालत में जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपियों के निवास क्षेत्र में वन क्षेत्र है, जहां उनके द्वारा गुलदार का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी की जा रही थी। उन्होंने अदालत को बताया कि यदि आरोपियों को जमानत पर छोड़ा जाता है, तो उनके द्वारा फिर ऐसे अपराधों में लिप्त होने की प्रबल संभावना है और वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ व गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद अदालत ने पत्रावली का परिशीलन करते हुए जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की और जमानत खारिज कर दी।


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