सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
यहां विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले में आरोपी सचिन गुप्ता पुत्र ईश्वर चन्द्र गुप्ता, निवासी नई आवाजी जीतपुर नेगी, थाना हल्द्वानी, जिला नैनीताल, हाल निवासी ज्वालापुरी कैम्प, सुरेन्द्र नगर नई दिल्ली की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामले के मुताबिक 27 जनवरी 2021 को पुलिस मुखबिर खास की सूचना पर निकटवर्ती चौसली से पास मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम डोबा को जाने वाले तिराहे पर दो युवकों को 32.15 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा और एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार ये दोनों मोटर साईकिल संख्या यूके 04 एसी 2938 से हल्द्वानी से स्मैक लेकर अल्मोड़ा बेचने आ रहे थे। इन दो आरोपियों में से एक आरोपी सचिन गुप्ता ने सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ रखकर उसका व्यवसाय किया जा रहा था। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके पुनः अवैध मादक पदार्थ की तरकरी में संलिप्त होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
ALMORA NEWS: स्मैक तस्करी में पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी हुई खारिज
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ायहां विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले में आरोपी सचिन गुप्ता पुत्र ईश्वर चन्द्र गुप्ता,…