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बागेश्वर ब्रेकिंग: दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा


सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य धारा में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों ही सजाएं एक साथ चलेंगी।

घटनाक्रम के अनुसार राजस्व पुलिस क्षेत्र नंदीगांव के बोहाला हन्योली गांव निवासी संतोष सिंह पुत्र सुरेश सिंह के खिलाफ 29 नवंबर 2022 को पीड़िता ने तहरीर सौंपी। पीड़ित ने बताया कि 28 नवंबर की रात दस बजे वह कमरे में सोई थी। इसी बीच उसके कमरे में आरोपी संतोष सिंह घुसा और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उसे घसीटकर कमरे से चार-पांच खेत नीचे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया। पीड़िता की तहरीर के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376, 457 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल किया और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए। इसके बाद मामला रेग्युलर पुलिस को सौंपा गया।

पुलिस ने 506 की धारा बढ़ाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने पैरवी की। उन्होंने मामले में पीड़िता समेत 15 गवाह पेश किए। शनिवार को न्यायाधीश खुल्बे ने गवाहों को सुनने, पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया और दस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का जुर्माना लगाया। धारा 457 में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई और पांच हजार का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त जमानत पर था। उसे हिरासत में लेकर अल्मोड़ा जेल भेज दिया है।

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