HomeUttarakhandAlmoraअल्मोड़ा: आमिर खान को 03 साल की सजा, 10 हजार अर्थदंड

अल्मोड़ा: आमिर खान को 03 साल की सजा, 10 हजार अर्थदंड

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: स्मैक तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा कौशल किशोर शुक्ला के न्यायालय ने अभियुक्त आमिर खान को 03 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन की कहानी के अनुसार 21 जनवरी 2020 को अल्मोड़ा के चीनाखान क्षेत्र में आमिर खान पुत्र असलम खान निवासी जोशीखोला, राजपुरा अल्मोड़ा को पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। जिसे धारा— 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तु​त किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से 07 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैल्वाल एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय को बताया कि आरोपी आमिर खान स्मैक के साथ पकड़ा गया है और उसके द्वारा अवैध रूप से स्मैक का कारोबार किया जा रहा है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन ​सिंह कैड़ा ने मामले में सबल पैरवी करते हुए दलीलें व नजीरें पेश की और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों व पत्रावली का परिशीलन कर फैसला दिया और आमिर खान को धारा— 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 03 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments