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Almora Breaking: धोखाधड़ी व गबन मामले के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
धोखाधड़ी व गबन के एक मामले में फंसे आरोपी जयपाल सिंह पालनी पुत्र आनंद सिंह पालनी की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दी। ग्राम गागिल, थाना सोमेश्वर (अल्मोड़ा) निवासी इस आरोपी के खिलाफ धारा 420, 409 व 406 ता.हि के तहत मामला चल रहा है।

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यह मामला बहुचर्चित कैमुना क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में धोखाधड़ी व बेईमानी से अमानत में खयानत करके क्षेत्र के लगभग 118 निवेशकों का पछपन लाख छियासठ हजार आठ सौ चौबीस रुपये का गबन किया गया है। इसी में एक आरेापी जयपाल भी है। जयपाल ने आज अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र अदालत मेंं प्रस्तुत किया। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपी की जमानत का घोर विरोध किया और न्यायालय के समक्ष पूरा मामला प्रस्तुत किया।

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मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने सबल पैरवी की। जिस पर न्यायालय ने पत्रावली का परीशिलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया।

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