हल्द्वानी। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा प्रभारी सचिव चिकित्सा शिक्षा के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर मजिस्ट्रेट व सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि कोविड केयर सेन्टर में रखे गये कोरोना पाॅजेटिव मरीजों को 17 दिवस आइसोलेशन कर नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेन्टर में रखे गये व्यक्ति में अन्तिम दस दिन में कोई लक्षण अथवा बुखार परिलक्षित नहीं होने पर ऐसे व्यक्तियों को कोविड केयर सेन्टर से अवमुक्त किया जाए।
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उन्हें डिस्चार्ज करने के पश्चात सात दिन होम आइसोलेशन में रहने हेतु निर्देशित किया जाए। होम आइसोलेशन अवधि में व्यक्ति परिवार से अलग कक्ष में रहेंगे तथा हमेशा मास्क का प्रयोग करेंगे, हाथों को समय-समय पर साबुन से अथवा सेनेटाइजर से सेनेटाइज करेगे, छींकते व खांसते समय अपने नाक मुंह को टिशु अथवा कपड़े से ढकेंगे, पृथक शौचालय का इस्तेमाल करेंगे तथा पौष्टिक आहार लेते हुये यथा सम्भव योग ध्यान करेंगे। बंसल ने कहा कि यदि मरीज के पास होम आइसोलेशन हेतु उचित व्यवस्था नहीं है तो उसे 17 दिन तक कोविड केयर सेन्टर में ही आइसोलेशन में रखा जाए।