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ब्रेकिंग न्यूज : प्रधानों के खर्चें पर हरकत में आया प्रशासन, पंचायती राज अधिकारी ने वीडीओज के दिए ये आदेश

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हल्द्वानी। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार जिला पंचायतीराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने समस्त ग्राम विकास अधिकारियोें को निर्देश दिये है कि कोविड 19 के दृष्टिगत प्रवासियों हेतु ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन व्यवस्था व्यय की प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में आने वाले सभी प्रवासी लोगों की निगरानी, क्वारंटीन करने हेतु आवश्यक सुविधा व पृथक कक्ष न होने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को निकटवर्ती विद्यालय, पंचायत भवन व अन्य सामुदायिक स्थान में क्वारंटीन किये जाने एवं इन स्थानों में बिजली,पानी साफ सफाई आदि व्यवस्थायें करने क्वारंटीन किये गये व्यक्तियों पर नजर रखते हुए किसी लक्षण की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को सूचना उपलब्ध करवाने आदि का दायित्व ग्राम प्रधानों को सौपा गया है। इस व्यवस्था के संचालन में सहयोग हेतु सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी की तैनाती की है।
पंचायतीराज अधिकारी ने कहा है कि ग्राम पंचायत में आवश्यक व्यवस्थाओं की प्रतिपूर्ति के लिए अनुलापन व निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त कोविड 19 के दृष्टिगत ग्राम पंचायत में की जाने वाली व्यवस्थाओं, अनुश्रवण, जागरूकता आदि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की गाइड लाइन के सापेक्ष ग्राम पंचायत की जी.पी.जी.डी. तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना भी सुनिश्चित करेंगें।

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डीपीआरओ ने कहा कि ग्राम पंचायतों में विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक संस्थानों की साफ सफाई,सेनिटाइजेशन, कोविड बचाव जागरूकता हेतु दीवार लेखन आदि पर व्यय का वहन ग्राम पंचायत की स्वयं की ओ.एस.आर. वित्त आयोग की कंटैजेन्सी धनराशि से की जायेगी।
उन्होेने बताया कि स्वजल परियोजना द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में सेनिटाइजेशन हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइड उपलब्ध करा दिया गया हैै साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी राजस्व ग्रामों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के खातों में पूर्व में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों में कोविड 19 हेतु किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांव में जो प्रवासी बहुत गरीब क्वारंटीन सेंटरों में हैं और वह व्यवस्था करने में सक्षम नही हैं तो इनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत से की जाए तथा प्रतिपूर्ति के लिए वित्त आयोग की कन्टींजेंसी से अनुमन्य धनराशि से व्यय कर सकते हैं। ऐसे पात्र लोगों को तहसील के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष से राशन किट उपलब्ध करा दिये जा सकते हैं। उन्होेंने कहा ग्राम पंचायत 50 प्रतिशत बेसिक फंड अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रवासियों के क्वारंटीन सरकारी भवनों, विद्यालयोें,पंचायत भवनों व अन्य सामुदायिक भवनों,आंगनबाडी भवनों में विद्युत फिटिंग, मरम्मत आदि के लिए चालू वित्तीय वर्ष के जीपीडीपी में व्यय कर सकती है।

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