बीबीएन। राज्य निर्वाचन अयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की अहारता तिथि में फेरबदल किया है। पूर्व अधिसूचना की अहारता तिथि 1 जनवरी 2020 की बजाए अब नई अहारता तिथि 1 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है। यानी अब 1 दिसंबर 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवक व युवतियां 14 अक्टूबर 2020 तक संबंधित पंचायत कार्यालयों में जाकर अपना वोट बनवा सकते हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त विकास एवं खंड विकास अधिकारी नालागढ़ विश्व मोहन देव चौहान ने बताया कि आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों में युवा पीढ़ी के नए मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन अयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी पंचायत कार्यालयों में गत 5 अक्टूबर 2020 से 14 अक्टूबर 2020 तक न केवल नए वोट बनाए जा रहे हैं बल्कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां भी प्राप्त की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिन पंचायतों में वार्ड बंदी का कार्य चल रहा है वहां पर मतदाता सूची से संबंधित कार्य अभी तक नहीं किया जा रहा है। सहायक आयुक्त (विकास) एवं खंड विकास अधिकारी नालागढ़ ने विकासखंड नालागढ़ के युवा वर्ग से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना वोट बनवाएं तथा आगामी पंचायत चुनावों में अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें।