हल्द्वानी व अल्मोड़ा आरटीओ को सख्त निर्देश
CNE REPORTER, नैनीताल : कुमाऊं मंडल में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के दोपहिया वाहनों के सड़क पर दौड़ने के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना पंजीकरण के वाहन उपलब्ध कराने वाले डीलरों के खिलाफ अब नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।








क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आयुक्त के संज्ञान में आया कि मंडल के कुछ क्षेत्रों में ऐसे दोपहिया वाहन सड़कों पर संचालित हो रहे हैं, जिन्हें अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित नहीं हुआ है। परिवहन नियमों के अनुसार बिना पंजीकरण किसी भी वाहन को सार्वजनिक सड़क पर चलाना प्रतिबंधित है।

आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि यदि कोई वाहन डीलर ग्राहक को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का दोपहिया वाहन बेचने के बाद उसे सड़क पर संचालन के लिए उपलब्ध कराता है, तो इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित डीलर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लाइफ टाइम टैक्स के 15 गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने से पहले वाहन सड़क पर चलाने की अनुमति न मिले।
आयुक्त ने सम्भागीय परिवहन अधिकारियों, हल्द्वानी और अल्मोड़ा को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर संचालित हो रहे दोपहिया वाहनों को चिन्हित किया जाए। साथ ही संबंधित वाहन डीलरों की भूमिका की जांच कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने अधिकारियों से इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट सात दिनों के भीतर आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है।
सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन जरूरी
आयुक्त ने कहा कि वाहन पंजीकरण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशासन का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के साथ-साथ आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाहन पंजीकरण और सड़क पर वाहन संचालन से जुड़े नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए, ताकि बिना वैध दस्तावेजों के वाहन सड़कों पर न उतर सकें।


