भवाली (नैनीताल): भवाली पुलिस ने एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ उसकी संपत्ति के जब्तीकरण (कुर्की) के भी निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
दिनांक 4 फरवरी 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली से पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग युवती 6 माह की गर्भवती है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भवाली पुलिस ने तत्काल पीड़िता के परिजनों से संपर्क किया। पीड़िता की माता की तहरीर के आधार पर आरोपी साहिल के विरुद्ध कोतवाली भवाली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 5(J)11/6 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस अधीक्षक नैनीताल, डॉक्टर जगदीश चंद्रा और अधीनस्थ टीम को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए। इसी क्रम में पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर 5 फरवरी 2026 को आरोपी साहिल को धर दबोचा।
संपत्ति जब्तीकरण और कड़ी निगरानी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि आरोपी के खिलाफ केवल जेल भेजने तक की कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि:
- क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल पैनी नजर रख रही है।
- भ्रामक सूचना फैलाने या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
न्यायिक प्रक्रिया और मेडिकल परीक्षण
पुलिस ने आरोपी का फॉरेंसिक लैब टीम के माध्यम से परीक्षण और मेडिकल जांच कराने के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।

