अल्मोड़ा : दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

अल्मोड़ा, 17 अगस्त। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।मामले…

अल्मोड़ा, 17 अगस्त। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामले के मुताबिक गत 12 अगस्त 2020 को सल्ट पुलिस ने संदिग्ध वाहन की चैकिंग के दौरान वाहन संख्या एचआर-55 वी-5522 स्विफ्ट डिजायर कार की डिग्गी से गांजा भरे 4 कट्टे बरामद किए, जिनमें कुल 32 किलो 450 ग्राम गांजा निकला और माल सील करते हुए आरोपियों धर्मेन्द्र पुत्र देवी चरण निवासी संग्रामपुर, पोस्ट खैर, जिला अलीगढ़ हाल निवासी चिपियाना बजरू पोस्ट गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा तथा दिगम्बर पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी गंगापुर, पोस्ट जट्टारी जिला अलीगढ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी क्रम में आरोपियों की तरफ से आज अदालत में जमानत की अर्जी लगाई गई। ​जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपियों की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ऐसे आशंका में आरोपियों की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज की गई।


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