हल्द्वानी समाचार | हल्द्वानी और उसके आसपास पिछले लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनी काटने के कई मामले सामने आए हैं और रेरा एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। डीएम की जांच के बाद प्रॉपर्टी डीलरों का पूरा खेल सामने आया है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि केवल शपथ पत्र पर निर्भर न रहकर रजिस्ट्री ना की जाए तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही रजिस्ट्री की जाएगी।
वहीं रेरा एक्ट के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस नियमों के लागू होने के बाद से प्रापर्टी डीलर परेशान हो गए। उन्होंने जिले में रजिस्ट्री नहीं होने की अफवाह उड़ा दी है।
गुरुवार को डीएम ने साफ किया कि रेरा एक्ट और शपथ पत्र जांच में सही पाए जाते हैं तो रजिस्ट्री पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है यह केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। खेती किसानी के लिए कोई भी कितनी भी जमीन खरीद सकता है। प्राधिकरण द्वारा जांच में गौलापार और रामनगर क्षेत्र की कुछ कालोनियां रैरा का उल्लंघन करते हुए पाई गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं और पूरे जिले में कहीं भी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगी गई है।
डीएम का कहना है कि रैरा का अनुपालन करते हुए प्रॉपर्टी डीलर अगर कालोनियां डिवेलप करते हैं तो वह बेहतर होगा। अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जांच में भी जिन स्थानों पर गलत शपथ पत्र पाए होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया की जमीनों की रजिस्ट्री और खरीद पर जिले में कोई रोक नहीं है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों से लगातार प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा किसने की जमीन पर भी रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी गई है, इन सब पर जिलाधिकारी ने हर प्रकार की संशय को दूर कर दिया है।
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