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हल्द्वानी : निजी स्कूल पर लगा एक लाख का जुर्माना, बिना मान्यता चला रहे थे

हल्द्वानी समाचार | बिना मान्यता प्रमाण पत्र के अवैध रूप से विद्यालय चलाना एक निजी विद्यालय प्रबंधक को भारी पड़ गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत ने बिना मान्यता विद्यालय संचालित करने पर प्रबंधक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ विद्यालय को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए हैं।

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दरअसल, हल्द्वानी के भोटियापड़ाव में न्यू हेरिटेज पब्लिक स्कूल का संचालन लंबे समय से किया जा रहा था। जिसमें वर्तमान में कक्षा एक से आठ तक करीब 50 बच्चे अध्ययनरत हैं। न्यू हेरिटेज एजुकेशन सोसायटी नाम से पंजीकृत इस स्कूल के संचालन के लिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से मान्यता नहीं ली गई थी।

खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) हल्द्वानी हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 4 मई को स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें 15 दिनों के भीतर बिना मान्यता के संचालन का कारण बताने को कहा गया था। लेकिन प्रबंधन ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। 14 जून को दोबारा प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए अंतिम मौका दिया गया। 21 जून तक सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया। लेकिन स्कूल ने साक्ष्य पेश नहीं किए।

बीईओ ने बताया कि लगातार नोटिस को नजरअंदाज किए जाने की रिपोर्ट बनाकर उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) नैनीताल केएस रावत को दी। सीईओ से मिले निर्देशों के क्रम में बुधवार को स्कूल पर कार्रवाई की गई।

सीईओ केएस रावत ने बताया कि हल्द्वानी स्थित न्यू हेरिटेज एजुकेशन सोसायटी की ओर से बिना मान्यता प्रमाण पत्र के अवैध रूप से विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पूर्व में दो बार विद्यालय प्रबंधक को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

सीईओ ने कहा कि बिना मान्यता प्रमाण के विद्यालय के संचालन होने से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ रहा था। विद्यालय प्रबंधक पर नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख का जुर्माना लगाते हुए धनराशि राजकोष में जमा करते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय में उपलब्ध कराने के साथ विद्यालय को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। सीईओ ने कहा कि बिना मान्यता प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे विद्यालयों को चिह्नित कर विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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