हल्द्वानी समाचार | अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पूर्व पीआरडी जवान को 20 साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर के रूप में चार लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।
एडीजीसी फौजदारी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला अक्टूबर 2020 का है। पीड़िता के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह घटना के तीन दिन पूर्व ही वह 13 साल की बेटी को गांव से यहां लेकर आए थे। बेटी उसके साथ रह रही थी। एक अक्टूबर की शाम वह रसोई में खाना बना रहे थे। तभी मुखानी थाना क्षेत्र के वासनी का रहने वाला पीआरडी जवान सुंदर लाल पीड़िता के कमरे में घुस गया।
पीड़िता को अकेली पाकर अंदर से कुंडी बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। खाना देने जब वह कमरे में पहुंचे तो आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। एडीजीसी ने बताया कि पूरे मामले में उनकी ओर से नौ गवाह पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।