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उत्तराखंड में अब 12वीं तक होगी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय की पढ़ाई

देहरादून। कोरोना काल के बाद से ही देशभर में स्वच्छता को लेकर जागरूकता की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को उत्तराखंड बोर्ड के सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। यह विषय कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ाया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में खरीदारों का हित सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड भूसंपदा (विनियमन और विकास) (विक्रय के लिए करार) नियम बनाने को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश में आवासीय भूखंड, फ्लैट अथवा इमारत के लिए खरीदार और विक्रेता के बीच सरकार द्वारा तय प्रारूप के अनुसार ही करार किया जाएगा।

बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 15 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने बताया कि बैठक में विद्यालय शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।बैठक में आवास विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में उत्तराखंड भूसंपदा नियम प्रस्तुत किया।

बताया गया कि भूसंपदा के क्रय व विक्रय के लिए सरकार के स्तर से एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसी प्रारूप के आधार पर विकासकत्र्ता व क्रेता के बीच अनुबंध होगा। इस अनुबंध में कुल स्थान, निर्माण का समय व धनराशि समेत सभी विषय सुस्पष्ट शब्दों में अंकित रहेंगे। इसमें कोई छिपी शर्त नहीं होगी। इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में कमी आएगी। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की।

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