सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
मारपीट व दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी के न्यायालय ने मृतका की सास की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला लमगड़ा थानांतर्गत का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा महेंद्र सिंह बोरा पुत्र भूपाल सिंह निवासी ग्राम कांचूला, पोस्ट धौलछीना, जिला अल्मोड़ा द्वारा थाना लमगड़ा में एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज की गई थी कि भागुली देवी पत्नी स्व. जमन सिंह निवासी ग्राम टकोली, पोस्ट लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा ने अपनी बहू मृतका दीपा ढैला को सदैव ताने दिए जाते थे और बहू दीपा को प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने जांच कर आरोपी सास भागुली देवी के खिलाफ धारा 323, 498ए, 306, 504 व 506 ता.हि. के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
इधर आज आरोपी सास भागुली देवी ने अपने अधिवक्ता के जरिये अपनी अग्रिम जमानत के लिए अदालत में जमानत अर्जी लगाई। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने उक्त पूरी जानकारी देते हुए अदालत को बताया कि आरोपी महिला के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के उपरांत ही उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी महिला भागुली देवी को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अभियोजन के साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती है। न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन कर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।