देहरादून। आज सोमवार को उत्तराखंड शासन के कार्मिक और सतर्कता अनुभाग से बड़ी खबर सामने आई है। शासन ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। अब आम जनता को जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत निवास प्रमाण पत्र, खतौनी आदि विभिन्न प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि इन सभी प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए एक निश्चित समय तय किया गया है। और सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलों में पटवारी से लेकर एसडीएम तक प्रमाण पत्रों को बनाए जाने के लिए तेजी लाई जाएगी। देखें नया आदेश
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