HomeCovid-19हल्द्वानी न्यूज : एक बार फिर समझ लें अनलॉक 2 के नियम...

हल्द्वानी न्यूज : एक बार फिर समझ लें अनलॉक 2 के नियम कायदे, बंदिशें कम रियायतें ज्यादा

ADVERTISEMENTS

हल्द्वानी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि मुख्य सचिव के स्तर से जारी अनलाॅक-2 के तहत जारी सभी निर्देश जनपद में प्रभावी होंगे। उन्होंने बताया कि जनपद के कारोबारियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी कई तरीके की रियायतें दी गयी हैं। जनपद में सभी रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे और शाॅपिंग माॅल, होटल आदि पर से भी प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। इसी तरह शादी समारोह आदि में शामिल होने वाले अतिथियों को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा।
जिलाधिकारी बंसल ने बताया कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशोें के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त पूर्व की भाॅति कायम रहेगी। रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह आदि से लौट रहे लोगों, ट्रेन, बस से उतर कर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी के इन्द्रा नगर तथा उजाला नगर कंटेनमेंट जोन में चली आ रही पाबन्दियाॅ जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कंटेंन्मेंट जोन में संक्रमण के फैलने को रोकने पर प्रशासन का पूरा फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि 65 साल व उससे अधिक उमर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से छोटे बच्चों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर सशर्त रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जारी एडवाईजरी 31 जुलाई तक जनपद में प्रभावी रहेगी। बंसल ने बताया कि सिनेमा हाॅल, जिम, स्विंग पूल, थियेटर, आडिटोरियम, सभाघर, स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बन्द रहेंगे। जबकि केन्द्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई तक बन्द रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियाॅ भी प्रतिबन्धित रहेंगी। बंसल ने बताया कि अन्य राज्यों से जनपद में आने वालों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पास आदि की जरूरत नहीं होगी, जनपद की सीमा में प्रवेश करते समय चैकिंग स्टाफ द्वारा रजिस्ट्रेशन देखा जायेगा। उन्होंने बताया कि हाई कोविड लोड से इतर अन्य शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटाइन होना होगा। हाई कोविड लोड शहर से आने वाले लोगों को 7 दिन संस्थागत तथा 7 दिन होम क्वारंटाईन होना होगा। कोविड हाई लोड शहरों से फिलाइट बदलकर आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
बंसल ने बताया कि विवाह और अन्य सम्बन्धित आयोजनों के लिए विवाह स्थलों, सामुदायिक भवनों के उपयोग की अनुमति होगी। हाई कोविड लोड शहरों से किसी विवाह में शामिल होने वाले ऐसे लोग जिनमें कोविड संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, उन्होंने क्वारंटीन नहीं होना होगा। इसी तरह इन शहरों से आने वाले दुल्हा व दुल्हन और उनके परिजनों को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन ये विवाह स्थल के अलावा कहीं और नहीं जायेंगे। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जनपद में सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। जनपद के सभी शाॅपिंग माॅल रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे, ऐंसे परिसर में स्थित रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे हालांकि उनमें 50 प्रतिशत दुकाने ही खुलेंगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेेंगे। इन धार्मिक स्थलों में किसी भी प्रकार के समारोह की इजाजत नहीं होगी।
जारी आदेश में जिलाधिकारी श्री बंसल ने जनपद के सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शासन द्वारा जारी अनलोक-2 एडवाज़री का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

🚨 Big Breaking News
हल्द्वानी: 16.44 लाख की स्मैक के साथ बरेली का तस्कर गिरफ्तार, पुलिस का 'ऑपरेशन प्रहार' सफल!
देखें गिरफ्तारी का पूरा वीडियो - कैसे दबोचा गया आरोपी! ⚡
अभी वीडियो देखें (YouTube Shorts)
ADVERTISEMENTS
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments