चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दोषी करार

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लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

रांची। अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने मंगलवार को यहां लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है।


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सीबीआई की अदालत ने लालू समेत मामले से जुड़े 99 अभियुक्तों सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। डोरंडा कोषागार से हुई अवैध न‍िकासी के मामले में शुरू में कुल 170 आरोप‍ित थे, इनमें 55 आरोप‍ितों की मौत हो चुकी है। फिलहाल ट्रायल में 99 लोग शामिल हैं। इनमें को 24 को साक्ष्य व गवाह के अभाव में बरी करार दिया गया है तथा अदालत ने कुल 75 लोगों को दोषी करार दिया है। News WhatsApp Group Join Click Now

डोरंडा कोषागार मामले की जांच में सीबीआई को 25 वर्ष लगे। इस मामले में सीबीआइ की ओर से 7 जून 2003 को पूरक चार्टशीट अदालत में दाख‍िल क‍िया गया था। इस मामले में 26 सितंबर 2005 को आरोप तय हुआ था।

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