अब देश को बेहतरीन चिकित्सक मिलेंगे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई अब पहले की तरह आसान नहीं होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने नई Guidelines जारी की है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार मेडिकल की पढ़ाई के नियमों में बदलाव हुए हैं।

अब एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि से 09 साल के निर्धारित पाठ्यक्रम (Syllabus) पूर करना होगा। वहीं, उन्हें प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने के लिए केवल 04 attempts मिलेंगे।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने हाल में जारी स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023 (GMER-23) में इसका जिक्र किया है।

आयोग ने साफ किया है कि NEET-UG योग्यता के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में undergraduate courses में एडमिशन के लिए एक common counseling होगी।

अब Under-graduate Medical Education Board (UGMEB) कॉमन काउंसलिंग के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा।

सरकार काउंसलिंग के लिए एक designated authority को नियुक्त करेगी। सभी स्नातक सीटों के लिए अपनी एजेंसी और पद्धति तय करेगी और notified करेगी।

लागू नए नियमों में निर्देशित किया गया है कि कोई भी medical institute इन नियमों का कतई उल्लंघन नहीं करेगा। किसी भी Candidate को स्नातक चिकित्सा शिक्षा (GME) पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा।