उत्तराखंड : सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस की सौगात

Uttarakhand News | उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली की सौगात दी है। उन्होंने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की…

उत्तराखंड : सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस की सौगात

Uttarakhand News | उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली की सौगात दी है। उन्होंने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की और बोनस देने का ऐलान किया है। 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को 53% कर दिया गया है। यह दर 1 जुलाई 2024 से बढ़ाकर 53% कर दी गई है। इसके साथ ही दीवाली बोनस का आदेश भी जारी कर दिया गया है।

उत्तराखंड सरकार की ओर से इसका शासनादेश 29 अक्टूबर को धनतेरस के मौके पर जारी किया गया। यह 7वां पुनरीक्षित वेतनमान है, जिसमें 1 जनवरी 2024 से 50 फीसदी की दर महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है। लिहाजा बाकी के महीनों का एरियर भी उत्तराखंड के कर्मचारियों को मिलेगा। इस भत्ते का फायदा राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक, कार्यप्रभारित कर्मचारी और UGC से जुड़े पदाधिकारी भी ले सकेंगे। धामी सरकार की इस घोषणा के साथ ही कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं।

महंगाई भत्ते का एरियर भी मिलेगा

यह आदेश हाईकोर्ट के जजों, उत्तराखंड लोकसेवा आयोग और सार्वजनिक उपक्रमों पर खुद लागू नहीं होगा, इसके लिए वो अलग से आदेश जारी करेंगे। आदेश में कहा गया है कि 31 सितंबर 2024 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान कद होगा। जबकि 1 अक्टूबर 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित तौर पर वेतन में जोड़कर दिया जाएगा। पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसकी धनराशि एरियर और वेतन के तौर पर सेवारत कर्मचारियों की तरह उन्हें दी जाएगी।

सभी कर्मचारी दायरे में

इसके साथ ही उत्तराखंड में अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, विभागों के कार्य प्रभारित कर्मियों, शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के कर्मचारियों को बोनस भुगतान का भी फैसला किया गया है। साथ ही अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी वर्ष 2023-24 का बोनस लाभ दिया जाएगा। इन सभी को 30 दिनों की परिलब्धियों के आधार पर बोनस दिया जाएगा।

अधिकतम सात हजार का बोनस

इसकी अधिकतम राशि सात हजार रुपये होगी। जिन कर्मियों का वेतन 4800 रुपये (पुनरीक्षित वेतनमान 47600-151100 लेवल 8 तक) है और शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों, जो किसी अन्य तरह के उत्पादकता आधारित बोनस के तहत नहीं आते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा. उन्हीं कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा, जो कम से कम 31 मार्च 2024 सेवा में थे। साथ ही 31 मार्च तक कम से कम छह महीने की नौकरी संतोषजनक व्यवहार के साथ पूरी कर ली हो। नए कर्मचारियों में, जिनकी वित्तीय वर्ष 2023-24 में साल भर या छह महीने की अवधि (जितनी नौकरी हुई है), उन्हें उसी आधार पर बोनस का लाभ मिलेगा।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *