उत्तराखंड : एक्शन मोड में धामी सरकार, इस अधिकारी को किया सस्पेंड

देहरादून| उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा…


देहरादून| उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए सूर्यधार बैराज योजना निर्माण कार्य के अवधि के दौरान कार्यरत सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डी.के. सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। नीचे देखें आदेश

जारी आदेश के मुताबिक, सूर्यधार बैराज योजना निर्माण कार्य के अवधि के दौरान कार्यरत डी.के. सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून द्वारा सूर्यधार बैराज योजना निर्माण कार्यों में पाई गई वित्तीय अनियमितता के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या – 1 / 52673 / 2022 E-20523 IRRI 1 ESTB/8/11/2022 के द्वारा जीवन चन्द्र जोशी, निदेशक, प्रशिक्षण सेंटर फॉर ट्रैनिंग एण्ड रिसर्च इन फाईनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्षता में त्रि-सदस्य समिति का गठन किया गया।

जिसके क्रम में जांच समिति द्वारा अपने पत्रांक- 77 / सूर्यधार बैराज / जांच / 2022-23 दिनांक 20 सितम्बर, 2022 के द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराई गई है। चूंकि उक्त जांच आख्या के आधार पर डी.के.सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है एवं जिन्हें जांचोपरान्त बृहद् दण्ड दिया जा सकता है। अतः प्रश्नगत जांच आख्या में इंगित अनियमिततओं के दृष्टिगत डी.के. सिंह, अधिशासी अभियन्ता को एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में डी.के.सिंह, अधिशासी अभियनता को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भार 2 से 4 के मूल नियम – 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपातिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। उपर्युक्त प्रस्तर – 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि डी.के. सिंह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं। निलम्बन अवधि में डी.के. सिंह, अधिशासी अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड से सम्बद्ध रहेंगे।


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