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Almora News: दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत, एक चरस तस्करी, तो दूसरा मारपीट का आरोपी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
चरस तस्करी के आरोपी किशोरी लाल पुत्र देवराम, निवासी हरीनगर अक्सोड़ा, मुक्तेश्वर नैनीताल की जमानत अर्जी आज विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दी। इसके अलावा मारपीट के एक मामले के आरोपी को भी जमानत नहीं मिली।
मामला 14 जनवरी 2022 का है। जब लमगड़ा थाना क्षेत्रांतर्गत पुलिस ने चेकिंग के दौरान किशोरी लाल के कब्जे से 01 किलो 31 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। आज आरोपी ने अपनी जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी लगाई।

इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो उसके द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने तथा फरार होने की आशंका है। न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दोनों पक्षों को सुना। पत्रावली का परिशीलन कर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जमानत खारिज कर दी।
एक और अर्जी खारिज

मारपीट के एक मामले के आरोपी पुनीत प्रभात पुत्र केशव लाल निवासी लोअर माल रोड अल्मोड़ा ने भी आज अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में अर्जी लगाई। उसके खिलाफ धारा 326, 504 व 506 ता.हि. के तहत अभियोग चल रहा है। मामले के मुताबिक वादी रजत माहेश्वरी ने 31 दिसंबर 2021 को थाना कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी थी। ​तहरीर के अनुसार चौघानपाटा अल्मोड़ा में वाद—विवाद होने पर पुनीत प्रभात ने शिकायतकर्ता के भाई शुभम बाल्मिकी पर प्रहार ​कर दिए और उसके दो दांत तोड़ दिए और धमकी दी। आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह जमानत का दुरूपयोग कर पुन: अपराध कारित कर सकता है। साथ ही उसके द्वारा साक्ष्यों व गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दोनों पक्षों को सुनते हुए पत्रावली का परिशीलन किया और जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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