सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आज दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुना।
मामले के मुताबिक 10 मई 2021 को पुलिस ने अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में चौकी चौराहे के पास चेकिंग के दौरान दो आरोपियों ताजवर सिंह पुत्र स्व. वीरेंद्र सिंह तथा ईश्वर गुसाई पुत्र धीरेंद्र सिंह गुसाई निवासीगण सिल्ली तल्ली, थलीसैंण, जिला पौढ़ी गढ़वाल के कब्जे से कुल 51 किलोग्राम 742 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर आज दोनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी अदालत में प्रस्तुत की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुना। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इनके फरार होकर फिर ऐसे ही अपराध में संलिप्त होने का अंदेशा है। न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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