रानीखेत व्यापार मंडल ने अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद को सौंपा ज्ञापन
सीएनई रिपोर्टर, रानीखेत
रानीखेत उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने छावनी परिषद द्वारा करदाताओं को बिलों के ऑनलाइन भुगतान का आदेश जारी किये जाने पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में बिलों का भुगतान नगद अथवा चेक के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान किये जाने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि छावनी परिषद कार्यालय के आदेशानुसार रानीखेत छावनी अन्तर्गत रहने वाले निवासियों को ऑनलाइन बिलों के भुगतान के लिए आदेशित किया गया है। उन्होंने कहा कि रानीखेत छावनी के बहुत सारे छोटे व मझोले व्यापारियों को ऑनलाइन कार्य की जानकारी नहीं है, ऐसे में करदाता ऑनलाइन बिलों के भुगतान करने में असमर्थ है।
उन्होंने कहा कि कार्यालय द्वारा यह भी निर्देश जारी किया गया है कि उक्त कर का भुगतान 30 नवम्बर 2021 तक न होने की दशा करदाताओं को बिल की धनराशि पर ब्याज भी देय होगा। जो कि किसी भी दशा में न्यायोचित नहीं है, क्योंकि विगत दो वर्षों से व्यापारी कोरोना की मार से त्रस्त हैं।
अतः व्यापार मण्डल व रानीखेत के समस्त व्यापारी आपसे निवेदन करना चाहता है कि उक्त परेशानी को देखते हुए करदाताओं को कैश व चैक से भुगतान करने की अनुमति दी जाए व बिलों के भुगतान की समायवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जाये। जिससे करदाता अपने बिलों का भुगतान समयानुसार कर पायें।
ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष मनीष चौधरी, उपाध्यक्ष दीपक पंत, महासचिव संदीप गोयल, विनीत चौरसिया, भुवन पांडे आदि शामिल रहे।