HomeUttarakhandBageshwarबागेश्वर : नाबालिक से छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष का कठोर...

बागेश्वर : नाबालिक से छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष का कठोर कारावास

बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलवर दानिश ने पोक्सो समेत अन्य धाराओं में आरोपित एक व्यक्ति को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Ad Ad

विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने बताया कि ठाकुरद्वारा, निलेश्वर क्षेत्र में 25 जुलाई 2021 की घटना है। घटबगड़ वार्ड निवासी अजय उर्फ बुक्का पुत्र राजू राम एक घर में घुस गया। उसने नाबालिक से छेड़खानी की। उसके भाई ने बहन से अलग किया और आरोपित ने पीड़िता के भाई के हाथ में चाकू से हमला किया।

पीड़िता के माता-पिता तब जिला अस्पताल में भर्ती थे। कोतवाली में भाई में प्रार्थना पत्र दिया। धारा 452, 323, 354 और पोक्सो में अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता की उम्र तक 12 वर्ष थी। एसआइ खष्टी बिष्ट ने मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दस गवाह परीक्षित कराए गए। न्यायाधीश ने धारा 452,354 में एक-एक वर्ष और पोक्सो में तीन वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई।

उत्तराखंड में जन्मे जनरल बिपिन रावत ताकतवर, बेबाक, निर्भीक जनरलों में थे शुमार, जानिए उनके बारे में

उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित – सीएम आवास पर रखा गया दो मिनट का मौन

हेलिकॉप्टर हादसे के इकलौते सर्वाइवर रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, अस्पताल में भर्ती

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments