बागेश्वर। राजस्व पुलिस की हिरासत में बंदी की मौत के मामले की मजिस्ट्रीयल जांच कर रहे एसडीएम की राह में एक कानून का पेंच सामने आने के बाद जांच को निरस्त कर दिया गया है। इस मामले की जांच कर रहे काफलीगैर के एसडीएम ने अवगत कराया हैं कि तहसील काफलीगैर अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र असों में दर्ज मुकदमे में आरोपी टैक्टर ड्राइवर ग्राम तालबपुर थाना जसपुर, जिला उधमसिंहनगर निवासी भूपाल सिंह एक व्यक्ति ने उसकी बहू को भगा लेजाने का आरोप लगाया था। उक्त मामले में विवेचना के दौरान इसी वर्ष 28 मई को आरोपी भूपाल सिंह को न्योली (सेराघाट) से गिरफ्तार कर लिया गया। रात्रि का समय होने से सुरक्षा के नजरिये से तहसील परिसर काफलीगैर में होमगार्ड व राजस्व उप निरीक्षक असों की निगरानी में रखा गया था। 29 मई को आरोपी भूपाल सिंह कमरे में मृत पाया गया। उक्त घटना की जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें जांच अधिकारी नामित किया गया था। आदेश मिलने के बा जांच शुरू भी हो गई। इस प्रकरण का संज्ञान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट बागेश्वर ने लिया और उन्होंने निर्देशित किया कि प्रकरण पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ऐसे मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जिनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया हैं जॉच की जाती है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों को निरस्त भी कर दिया। इसके बाद एसडीएम ने भ्ज्ञी अपने स्तर से जांच को समाप्त कर दिया है।
बागेश्वर न्यूज : राजस्व पुलिस की हिरासत में आरोपी की मौत मामले की मजिस्ट्रीरियल जांच में आया पेंच, एसडीएम जांच समाप्त
बागेश्वर। राजस्व पुलिस की हिरासत में बंदी की मौत के मामले की मजिस्ट्रीयल जांच कर रहे एसडीएम की राह में एक कानून का पेंच सामने…